भवानीपुर. भवानीपुर पूरब एवं भवानीपुर पश्चिम पंचायत को लेकर नगर पंचायत भवानीपुर बनाया गया . विभाग की अधिसूचना पत्रांक 1026 दिनांक 3 मार्च 21 के तहत नगर पंचायत भवानीपुर की घोषणा कर दी गई. लेकिन इसके अधीनस्थ कोई भी राजस्व अर्थात आय की जिम्मेवारी उपलब्ध नहीं करायी गयी. नगर पंचायत भवानीपुर के क्षेत्रअंतर्गत बस पड़ाव, मुख्य बाजार के अंतर्गत लगनेवाली दुकान से होने वाली आय एवं फुटकर दुकान की राजस्व की वसूली अंचल कार्यालय से की जाती है. जबकि यह सारे संसाधन नगर पंचायत भवानीपुर के क्षेत्राधीन आते हैं. इनके हस्तांतरण होने से नगर पंचायत भवानीपुर को आर्थिक मदद मिल जाएगी. नगर पंचायत का विकास संभव है. इस बात को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी ने पत्राचार के माध्यम से अपर समाहर्ता राजस्व को उनके अंतर्गत पड़ने वाली सभी राजस्व को नगर पंचायत भवानीपुर के क्षेत्रान्तर्गत करने का अनुरोध किया है. भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत भवानीपुर की सैरात बंदोबस्ती के लिए कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी ने कार्यालय के पत्रांक 197/ 28 मार्च 24 को पत्राचार के माध्यम से हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था. इसके बाद भी कई बार पत्राचार किया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी ने बताया कि नगर पंचायत भवानीपुर की विधिवत घोषणा कर दी गई है लेकिन राजस्व संबंधित कोई अधिकार नहीं दिया गया है. इससे नगर पंचायत भवानीपुर का विकास अधर में लटका हुआ है . मुख्य पार्षद सावन कुमार ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 100 के तहत राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सभी सैरात नगर निकाय विभाग को सम्मिलित हो चुके हैं लेकिन नगर पंचायत भवानीपुर को भवानीपुर पूरव एवं पश्चिम पंचायत के सैरात स्थलों को हस्तांतरित नहीं किया गया है . इससे नगर पंचायत भवानीपुर को आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है . अगर राजस्व की वसूली का आदेश मिल जाता है तो नगर पंचायत भवानीपुर का विकास संभव है. इसके साथ ही विगत 4 वर्षों की नीलामी से प्राप्त राशि की विवरणी भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. राजस्व के अभाव में प्रखंड मुख्यालय में बहुत सारे काम अधर में लटके हुए हैं.
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