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पूर्णिया किशोर सुधार गृह के भीतर गोलियां चलने का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

Updated at : 20 Sep 2018 10:46 PM (IST)
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पूर्णिया किशोर सुधार गृह के भीतर गोलियां चलने का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने बिहार के पूर्णिया में स्थित किशोर सुधार गृह में हाल में हुई उस घटना का बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया, जिसमें पांच किशोर सुधारगृह की देखभाल करने वाले व्यक्ति तथा कुछ अन्य बच्चों की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गये. कोर्ट ने इस बात पर हैरत जतायी कि […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट ने बिहार के पूर्णिया में स्थित किशोर सुधार गृह में हाल में हुई उस घटना का बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया, जिसमें पांच किशोर सुधारगृह की देखभाल करने वाले व्यक्ति तथा कुछ अन्य बच्चों की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गये. कोर्ट ने इस बात पर हैरत जतायी कि संस्था के अंदर हथियार कैसे पहुंच गये. न्यायमूर्ति बी लोकुर एवं दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘समाचार पत्रों में बिहार घटना के बारे में आयी खबरों के अनुसार वहां बंदूक से गोलियां चलायी गयीं. ये सारी बंदूकें आयी कहां से?”

पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा बच्चों के विकास के मकसद से काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से संबद्ध अमोद कंठ ने पीठ को बताया कि पूर्णिया की घटना ‘बहुत स्तब्ध’ करने वाली है. उन्होंने कहा कि पूर्व में टाटा इंस्टीट्यूट आफ साइसेंज (टीआईआईएस) द्वारा किये गये सामाजिक आडिट में कहा गया है कि बिहार के 17 ऐसे गृहों की स्थिति दुर्दशापूर्ण है. उन्होंने कहा कि सांविधिक प्राधिकारों को इस मुद्दे से निबटने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

इस बीच, अनाथालयों में बच्चों के उत्पीड़न संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की न्याय मित्र के रूप में सहायता कर रही वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव के साथ इस मुद्दे पर विभिन्न खबरों की समीक्षा कर अपने सुझाव देंगी. न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद करेगा.

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