Patna : बिना डिग्री वाले डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से महिला की मौत, 11 लाख का जुर्माना

Updated at : 17 May 2024 1:09 AM (IST)
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Patna : बिना डिग्री वाले डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से महिला की मौत, 11 लाख का जुर्माना

फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मनेर की चौरासी टाटा कॉलोनी की महिला कलावती देवी की मृत्यु चिकित्सा लापरवाही के कारण मई, 2007 में हो गयी.

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पटना . फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में लापरवाही से महिला की मौत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, मनेर की चौरासी टाटा कॉलोनी की महिला कलावती देवी की मृत्यु चिकित्सा लापरवाही के कारण मई, 2007 में हो गयी. मां की मौत के बाद साल 2010 में संगम राय, रंजू कुमारी, मनोज कुमार, सरोज कुमार, गुड्डू कुमार, तेत्री कुमारी, रोहित कुमार व पति विश्वनाथ राय ने उपभोक्ता आयोग में आवेदन दिया. इसमें बताया कि मनेर में महादेव स्थान स्थित सीमा सेवा सदन में कलावती देवी का इलाज चल रहा था. इस दौरान डॉ धर्मेंद्र कुमार यादव ने ऑपरेशन किया. लेकिन, चिकित्सा में लापरवाही बरती गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी. इसके बाद वित्तीय हानि के रूप में मुआवजा देने की बात कही गयी. लेकिन, जून, 2009 तक भुगतान नहीं किया. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिस डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया, वह डॉक्टर ही नहीं है. वह मेडिकल डिग्री दिखाने से भी पीछे हट गये. इस पर डॉ धर्मेंद्र ने बताया कि मैंने कलावती देवी का ऑपरेशन नहीं किया है. साथ ही अस्पताल परिसर अनिसाबाद की डॉ खुशी लाल को किराये पर दिया गया है. यहां डॉ अमरेंद्र कुमार यादव सेवा सदन का प्रबंधन कर रहे हैं. इसके बाद आयोग ने पटना के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से राय ली, जिसमें पता चला कि डॉ धर्मेंद्र कुमार यादव पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर नहीं हैं और इसलिए उनका कार्य अवैध है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने फैसला सुनाते हुए डॉ धर्मेंद्र यादव को आरोपित करार दिया. साथ ही शिकायतकर्ताओं की मां की मृत्यु के कारण हुई मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये व मुकदमे की लागत के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान दो माह के भीतर करने को कहा.

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