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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पार्टियों को भेजेंगे नोटिस

विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजेंगे.

संवाददाता, पटना विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजेंगे. अदालत ने साफ कहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय होगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जोड़ने/हटाने की प्रक्रिया में अब राजनीतिक दलों की सक्रिय भूमिका होगी और वे हर मतदाता को सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे.अदालत ने आदेश दिया कि सभी 12 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाये और उनके अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष/महासचिव को नोटिस जारी किया जाये. इन पदाधिकारियों को सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा और अपनी-अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से गांव, पंचायत, प्रखंड और विधानसभा स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाये. आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि एक सितंबर राजनीतिक दलों द्वारा राज्यभर में एक लाख 60 हजार बीएलए मनोनीत किये गये हैं. अदालत के आदेश के बाद यह भी बताया जा रहा है कि यदि प्रत्येक बीएलए रोजाना 10 नामों की सूची जमा कराने में मदद करें , तो पांच दिनों में ही सभी नामों का सत्यापन संभव हो जायेगा. आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित की गयी है. इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या महासचिव को प्रतिवादी बनाया गया है. इन्हें नोटिस जारी करने और आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी गयी है. मालूम हो कि राज्य में करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर है. इन मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया दो अगस्त से आरंभ हो गयी है. इसमें सभी राजनीतिक दलों के बीएलए की भूमिका भी निर्धारित की गयी है.

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