बिहार में कोचिंग सेंटर चलाने वाले जान लें नए नियम, नहीं तो लगेगा 2 लाख तक जुर्माना, जानिए सरकार का मेगा प्लान
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 14 May 2026 4:01 PM
सम्राट चौधरी की फाइल फोटो
Bihar News: बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून लाने जा रही है. बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा. फीस, शिक्षकों की योग्यता, बैच और छात्रों की सुविधाओं को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे.
Bihar News: बिहार सरकार अब राज्य में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की तैयारी में है. शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है. यह नियम उन सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा, जहां 25 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं. सरकार का कहना है कि इससे छात्रों और अभिभावकों को मनमानी फीस और गलत प्रचार से राहत मिलेगी.
रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य
नए नियम के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थानों को 15 हजार रुपए शुल्क देना होगा. अगर किसी कोचिंग के कई ब्रांच हैं, तो हर ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. इसकी वैधता तीन साल तक रहेगी. जिला स्तरीय जांच कमिटी की रिपोर्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा.
छात्रों की सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर
सरकार ने छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम नियम बनाए हैं. हर छात्र के लिए कम से कम 2 वर्ग फीट जगह देना जरूरी होगा. शिक्षकों का ग्रेजुएट होना अनिवार्य रहेगा. एक बैच में कितने छात्र होंगे, इसकी जानकारी पहले देनी होगी और बीच में संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी.
कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर भी रखना होगा. साथ ही स्टडी मटेरियल और नोट्स के नाम पर अलग से फीस नहीं ली जा सकेगी. अगर कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो बची हुई फीस वापस करनी होगी.
रिजल्ट का नहीं होगा प्रचार
नए नियमों के अनुसार कोचिंग संस्थान छात्रों के रिजल्ट का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा.
राज्य और जिला स्तर पर बनेगी कमिटी
इन नियमों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमिटी बनाई जाएगी. शिक्षा विभाग के ACS इसके अध्यक्ष होंगे. इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कौशल विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे. साथ ही छात्र, अभिभावक और कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी जाएगी.
सरकार ने इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कानून का रूप दिया जा सकता है.
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By Abhinandan Pandey
अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.
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