अब जिलों में एक से तीन श्रम अधीक्षक करेंगे काम

Updated at : 25 Jul 2024 1:35 AM (IST)
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अब जिलों में एक से तीन श्रम अधीक्षक करेंगे काम

अब जिलों में एक से तीन श्रम अधीक्षकों की पोस्टिंग होगी. श्रम संसाधन विभाग ने बिहार श्रम सेवा कैडर का पुनर्गठन करते हुए इसकी व्यवस्था की है.

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संवाददाता, पटना अब जिलों में एक से तीन श्रम अधीक्षकों की पोस्टिंग होगी. श्रम संसाधन विभाग ने बिहार श्रम सेवा कैडर का पुनर्गठन करते हुए इसकी व्यवस्था की है. हालांकि पुनर्गठन में श्रम अधीक्षक के कुल पद 70 से घटकर 57 हो गया है. हालांकि प्रोमोशन से भरे जाने वाले पदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बड़े जिलों में तीन श्रम अधीक्षक अधिनियम, श्रम अधीक्षक योजना और श्रम अधीक्षक बिहार कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत काम करेंगे. कम बड़े जिलों में दो श्रम अधीक्षक होंगे.योजना वाले श्रम अधीक्षक ही बिहार कर्मकार कल्याण बोर्ड का काम देखेंगे.जबकि छोटे जिलों में एक ही श्रम अधीक्षक को सभी काम करने होंगे. अभी एक जिले में दो श्रम अधीक्षक हैं लेकिन उनको अनुमंडलवार कार्य की जिम्मेवारी दी जाती है. गया, पटना और मुजफ्फरपुर प्रमंडल के अधीन आने वाले जिलों में तीन-तीन श्रम अधीक्षक होंगे. बाकी छह प्रमंडल के जिलों में दो-दो श्रम अधीक्षक काम करेंगे. वहीं प्रमंडल में तैनात होने वाले सहायक श्रमायुक्तों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है. पहले 13 सहायक श्रमायुक्त के पद स्वीकृत थे. इसकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है. यानी श्रम अधीक्षक से सहायक श्रमायुक्त में अब अधिक लोगों को प्रोमोशन मिलेगा. इसी तरह उपश्रमायुक्त के पदों की संख्या भी सात से बढ़ाकर 13 कर दी गई है. संयुक्त श्रमायुक्त के पहले तीन पद थे. इसे बढ़ाकर चार कर दिया गया है. जबकि अपर श्रमायुक्त के एक पद बरकरार रहेंगे. वहीं विभाग में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एलइओ) के प्रोमोशन पर भी मंथन चल रहा है.अब तक अधिकतर एलइओ प्रखंड मुख्यालय से ही सेवानिवृत्त हो जा रहे है. विभाग ने अनुमंडल स्तर पर एलईओ को प्रोमोशन देने पर विचार कर रहा है. जल्द ही इस बाबत औपचारिक निर्णय ले लिया जायेगा.

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