रौशन आनंद की बेल पर टली सुनवाई, अब इस दिन आएगा फैसला, खान सर के बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज

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खान सर और रौशन आनंद की फाइल फोटो

Khan Sir Coaching Controversy: शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. दोनों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं रौशन आनंद की बेल पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

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Khan Sir Coaching Controversy: पटना सिविल कोर्ट में शुक्रवार को खान सर फायरिंग मामले से जुड़े दो अहम मामलों पर सुनवाई हुई. खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी.

रौशन आनंद की जमानत पर नहीं हुई बहस

रौशन आनंद की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका दाखिल की गई थी. बाद में यह मामला ट्रांसफर होकर एडीजे-33 की अदालत में पहुंचा. सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष की ओर से बहस नहीं की गई. उनके वकील ने टाइम पीटिशन दाखिल कर अतिरिक्त समय की मांग की. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय कर दी.

खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज

खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं. इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जानकारी के मुताबिक, दोनों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

खान सर को मिल चुकी है राहत

आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के आरोपी फैसल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है. पटना सिविल कोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. पटना सिविल कोर्ट से ‘No Coercive Action’ का आदेश दिया गया है. इसका मतलब यह होता है कि अदालत के अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए.

वकील बोले- खान सर की कोई भूमिका नहीं

खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने दावा किया है कि पूरे मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है. उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं, वे सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए हैं. उनके मुताबिक, हवाई फायरिंग से संबंधित जिस धारा के तहत कार्रवाई की गई है, वह जमानती प्रकृति की है. वकील ने कहा कि मामले को वास्तविकता से अधिक गंभीर बनाकर पेश किया जा रहा है.

वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुई थी FIR

अरविंद मऊआर ने कहा कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी. उन्होंने दावा किया कि खान सर का नाम बाद में जोड़ा गया. साथ ही यह भी कहा कि गिरफ्तार गार्डों ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी. वकील के अनुसार, जो बातें सामने आ रही हैं, वे केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का हिस्सा हैं.

2 जून को कोचिंग सेंटर में हुआ था बवाल

मामले की शुरुआत 2 जून को हुई थी. उस दिन मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में हंगामा, पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई थी. घटना के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं. पहली एफआईआर में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वहीं दूसरी प्राथमिकी वायरल फायरिंग वीडियो के आधार पर दर्ज की गई थी.

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अभिनंदन पांडेय

लेखक के बारे में

By अभिनंदन पांडेय

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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