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लूट मामले में एक आरोपी को छह माह कारावास की सजा व दो बरी

Updated at : 29 Apr 2025 12:07 AM (IST)
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लूट मामले में एक आरोपी को छह माह कारावास की सजा व दो बरी

patna news: दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 स्वर्ण प्रभात ने मारपीट व लूट मामले में एक दोषी को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई .

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दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 स्वर्ण प्रभात ने मारपीट व लूट मामले में एक दोषी को 6 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई . साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जबकि साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को रिहा कर दिया गया है. एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि बिहटा थाना क्षेत्र के गोरिया डेरा निवासी सुरेश राय की पत्नी देवपतिया देवी ने स्थानीय मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि विगत 19 जुलाई 2015 के रात्रि गांव के ही गंगा राय उर्फ बूटन राय, कवि राय व कामेश्वर राय घर में घुसकर पिस्टल के बट से उसका सिर फोड़ दिया. और घर में रखे जेवरात व नकद रुपये लूटकर फरार हो गये. करीब दस वर्षों तक चले अधिवक्ताओं की बहस के बाद सोमवार को सुनवाई की गयी है. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर आरोपी बूटन राय को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई गयी है और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की सजा सुनाई गयी है. जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी कवि राय और कामेश्वर राय को बरी कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIPIN PRAKASH YADAV

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