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बिहार के राज्यपाल ने लोकायुक्त संशोधन बिल विधानसभा को लौटाया

Updated at : 26 Nov 2016 11:18 AM (IST)
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बिहार के राज्यपाल ने लोकायुक्त संशोधन बिल विधानसभा को लौटाया

पटना : बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने लोकायुक्त और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित किये जाने के लिए प्रस्तावित बिहार लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 को पुनर्विचार के लिए बिहार विधानमंडल को लौटा दिया है. बिहार विधानसभा में आज अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा उक्त विधेयक को लेकर राज्यपाल द्वारा सदस्यगण […]

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पटना : बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने लोकायुक्त और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की समय सीमा निर्धारित किये जाने के लिए प्रस्तावित बिहार लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 को पुनर्विचार के लिए बिहार विधानमंडल को लौटा दिया है. बिहार विधानसभा में आज अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा उक्त विधेयक को लेकर राज्यपाल द्वारा सदस्यगण को भेजे गए संदेश को पढ़ा गया. राज्यपाल द्वारा भेजे गये संदेश को पढ़े जाने के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में उपस्थित थे.

राज्यपाल ने प्रस्तावित बिहार लोकायुक्त संशोधन बिल 2016 में लोकायुक्त और उसके अन्य सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की समय सीमा निर्धारित नहीं किये जाने का उल्लेख किया है. उल्लेखनीय है कि बिहार विधानमंडल द्वारा पारित कुल 14 विधेयकों में से पांच विधेयकों की अनुमति की विवरणी षोडश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के दौरान ही सदन के पटल पर रखी गयी थी. शेष 9 विधेयकों में से एक विधेयक बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 को राज्यपाल द्वारा गत 23 अगस्त को दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस किया गया है. इसके साथ बाकी 8 को राज्यपाल ने अनुमति प्रदान कर दी है.

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