राजवल्लभ की बेल रद्द कराने को भी SC में सरकार की याचिका
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Oct 2016 6:14 AM
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पटना : राज्य सरकार ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के केस के तर्ज पर दुष्कर्म के आरोपित विधायक राजवल्लभ प्रसाद की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी है. सोमवार को प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने राजवल्लभ को जमानत देने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की. इस याचिका की सुनवाई […]
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पटना : राज्य सरकार ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के केस के तर्ज पर दुष्कर्म के आरोपित विधायक राजवल्लभ प्रसाद की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी है. सोमवार को प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने राजवल्लभ को जमानत देने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की. इस याचिका की सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं हुई है.
पटना हाइकोर्ट ने 30 सितंबर को राजवल्लभ को जमानत दी थी, जिसके आधार दो अक्तूबर को वह बिहारशरीफ जेल से रिहा हुए. सरकार की याचिका में कहा गया है कि नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में सह अारोपित को महिला होने के बावजूद अब तक जमानत नहीं मिली है, जबकि मुख्य आरोपित राजवल्लभ रिहा हो गये हैं. राजवल्लभ पर कई आपराधिक मामले भी लंबित हैं. इस मामले में कई दिनों तक फरार रहने के बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था.
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