BPSC : आठ से 30 जुलाई तक 39 केंद्रों पर होगी मुख्य परीक्षा, निषेधाज्ञा लागू

Updated at : 06 Jul 2016 8:40 AM (IST)
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BPSC : आठ से 30 जुलाई तक 39 केंद्रों पर होगी मुख्य परीक्षा, निषेधाज्ञा लागू

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा आठ से 30 जुलाई तक ली जायेगी. दो पालियों में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से एक बजे तक व द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी. इसके लिए पटना में 39 परीक्षा केंद्र […]

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पटना : बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा आठ से 30 जुलाई तक ली जायेगी. दो पालियों में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से एक बजे तक व द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगी. इसके लिए पटना में 39 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. परीक्षा को असामाजिक तत्वों द्वारा बाधित किये जाने की आशंका को देखते हुए पटना सदर एसडीओ माधव कुमार सिंह ने सभी केंद्रों के आस पास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

इसको लेकर मंगलवार को ही जिलाधिकारी संजय कुमार ने बैठक की और परीक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिनके भी खिलाफ शिकायत आयेगी, उन पर कार्रवाई की जायेगी.

सुबह नौ से शाम 5.30 तक निषेधाज्ञा
उन्होंने बताया कि यह निषेधाज्ञा सुबह 9.00 बजे से 5:30 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आस पास पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे. किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र–शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना वर्जित होगा.

प्रतिबंधित क्षेत्र में परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाइल एवं सेलुलर फोन रखना एवं उपयोग और प्रयोग नहीं करना है.

यहां होंगे परीक्षा केंद्र
बीएन कॉलेजिएट उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांकीपुर, पटना कॉलेजिएट स्कूल, दरियापुर, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, नयाटोला, सर जीडी पाटलीपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगत नारायण रोड, कदमकुआँ, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरविन्द महिला कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एण्ड साइंस, देवीपद चौधरी शहीद स्मारक (मिलर) उच्च माध्यमिक विद्यालय, दयानन्द कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीडी कॉलेज, नियर गौरिया मठ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (पटना हाइस्कूल), श्री दरोगा प्रसाद राय हाइस्कूल, बीएमपी–5 हाइस्कूल, कैम्प जेल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलवारीशरीफ, जेडी वीमेन्स कॉलेज, बेली रोड, एएन कॉलेज, बोरिंग रोड, बांकीपुर गर्वमेन्ट गर्ल्स स्कूल, महंथ हनुमान शरण कॉलेज, राजापुर, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, रामलखन सिंह यादव सर्वोदय हाई स्कूल.

डीएम ने दिये निर्देश

– जिले में बनाये गये 39 परीक्षा केंद्रों पर एक-एक स्टेटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक रहेंगे.
– विधि व्यवस्स्था को बनाये रखने के लिये 11 जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं.
– अनुदेश की अवहेलना करने पर परीक्षार्थी दंड एवं अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे. इनकी उम्मीदवारी रद हागी और आगामी परीक्षाओं में भी भाग लेने से वंचित किया जायेगा.
– जिला स्तर से अपर जिला दंडाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जायेगा.
– परीक्षा केंद्रों से संबंधित थानाध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है कि वह परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहें और हंगामा न हो, इसका पूरा ख्याल रखें.

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