31 तक हर हाल में निबटा लें ये जरूरी काम
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Dec 2019 4:55 AM (IST)
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पटना : साल 2019 समाप्त हाेने में महज आठ दिन शेष रह गये हैं. कुछ अनिवार्य काम हैं, जिसे 31 दिसंबर तक निबटाया नहीं गया, तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनमें मुख्य रूप से आयकर, एटीएम, पैन कार्ड व इनकम टैक्स विवाद से जुड़े मामले हैं, जिनको हर हाल में समय रहते […]
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पटना : साल 2019 समाप्त हाेने में महज आठ दिन शेष रह गये हैं. कुछ अनिवार्य काम हैं, जिसे 31 दिसंबर तक निबटाया नहीं गया, तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनमें मुख्य रूप से आयकर, एटीएम, पैन कार्ड व इनकम टैक्स विवाद से जुड़े मामले हैं, जिनको हर हाल में समय रहते निबटाना जरूरी है. एटीएम कार्ड बदलने के लिए स्टेट बैंक की ओर से ग्राहकों को एसएमएस तथा अन्य साधनों से सूचना भेजा रहा है.
सबका विश्वास स्कीम
अगर आप किसी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. वित्त मंत्रालय सबका विश्वास स्कीम की अंतिम अवधि आगे नहीं बढ़ायेगा. ऐसे विवादों का निबटारा के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
अगर आपने अब तक वर्ष 2018-2019 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको पांच हजार का जुर्माना देना पड़ेगा.
पैन कार्ड को आधार से लिंक
पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी. पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है. इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है. अगर अब तक अापने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो 31 तक करा लें.
प्राप्त करें इएमवी चिप वाल कार्ड
अगर आपका बचत खाता स्टेट बैंक में है, तो आप 31 दिसंबर तक यह काम जरूर कर लें. नहीं तो बाद में आप अपने पैसे नहीं निकाल पायेंगे. स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के मैगनेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को इएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड में बदल रहा है. अगर आपने नहीं बदलवाया है, तो 31 दिसंबर तक यह काम करा लें.
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