भूमि विकास बैंक के पक्ष में रुपये जमा कराये सरकार
Updated at : 21 Nov 2019 4:28 AM (IST)
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पटना : पटना के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दस विपुल कुमार सिन्हा की अदालत ने वाद संख्या 32/16 में आदेश पारित करते हुए बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में 133 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट बना कर बिहार सरकार को एक माह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है. उक्त वाद में […]
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पटना : पटना के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दस विपुल कुमार सिन्हा की अदालत ने वाद संख्या 32/16 में आदेश पारित करते हुए बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में 133 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट बना कर बिहार सरकार को एक माह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया है. उक्त वाद में भूमि विकास बैंक का बिहार सरकार के ऊपर 570 करोड़ 79 लाख रुपये की देनदारी तय की गयी है.
ऊपरी अदालत ने अपने आदेश में कुल रकम की 25 फीसदी धनराशि यानि 133 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट भूमि विकास बैंक के पक्ष में बना कर अदालत में जमा करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है.
भूमि विकास बैंक के अधिवक्ता निर्मल कुमार सिंह ने बताया कि भूमि विकास बैंक ने पारित डिग्री के आलोक में पटना इजरायल मुंसिफ की अदालत में एक इजरायल वाद 352/2018 दाखिल किया था. उक्त वाद में बिहार सरकार, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त, प्रधान सचिव लघु सिंचाई विभाग, प्रधान सचिव को ऑपरेटिव निबंधक समेत अन्य को पक्षकार बनाया था. इजरायल मुंसिफ सारिका बटालिया ने अपने आदेश में बिहार सरकार को धनराशि भुगतान करने का आदेश देते हुए समय प्रदान किया था.
लेकिन बिहार सरकार द्वारा लगभग 570 करोड़ रुपये नहीं जमा करने पर पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सचिव समेत सभी संबंधित पक्षकारों के कार्यालय जब्त व कुर्क कर धनराशि वसूलने का आदेश दिया था. उसी आदेश की अपील जिले के ऊपरी अदालत में बिहार सरकार ने की थी.
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