राज्य में नगर निकायों की संख्या बढ़ेगी, हो रही तैयारी

Updated at : 28 Jul 2019 4:26 AM (IST)
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राज्य में नगर निकायों की संख्या बढ़ेगी, हो रही तैयारी

पटना : राज्य में शहरों की संख्या बढ़ाने के लिए नये सिरे से नगर निकायों को घोषित करने की तैयारी चल रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग छोटे शहरों को नगरपालिका क्षेत्र बनाये जाने की दिशा में फिर से पहल आरंभ की है. इसके लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों से नगर निकायों के मानकों […]

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पटना : राज्य में शहरों की संख्या बढ़ाने के लिए नये सिरे से नगर निकायों को घोषित करने की तैयारी चल रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग छोटे शहरों को नगरपालिका क्षेत्र बनाये जाने की दिशा में फिर से पहल आरंभ की है. इसके लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों से नगर निकायों के मानकों का पालन करनेवाले छोटे शहरों की रिपोर्ट की मांग की जा रही है. छोटे शहरों को नगर निकाय घोषित किये जाने को लेकर विभाग नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन पर विचार भी कर रहा है.

विभाग के पास नये नगरपालिका क्षेत्रों के गठन को लेकर अनुशंसा दी जा रही है. आबादी के अनुपात में नगरपालिका क्षेत्र घोषित किये जायेंगे. इसके कारण वर्तमान में नगरपालिकाओं की मौजूदा संख्या 143 से बढ़ जायेगी.
12 से 40 हजार के बीच होनी चाहिए आबादी : राज्य में नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के लिए नगरपालिका अधिनियम, 2007 में प्रावधान है कि किसी भी छोटे शहर को नगर निकाय गठित करने के प्रस्ताव पर संबंधित जिलाधिकारी से रिपोर्ट की मांग की जाती है. नगर निकाय की सबसे छोटी इकाई नगर पंचायत होती है.
किसी भी छोटे शहर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आबादी 12 से 40 हजार के बीच होनी चाहिए. इसमें शर्त यह है कि उस शहर की कुल आबादी का 75 प्रतिशत जनसंख्या गैर कृषि कार्य से जुड़ा हो.
इसके बाद ही उस क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित किया जाता है. इसी तरह की मांग मोहनिया के विधायक निरंजन राम ने की है. उन्होंने कुदरा को नगर पंचायत घोषित करने की मांग की है. इसमें जहानाबाद, चिलबिली और सकरी पंचायतों को शामिल कर नयी नगर पंचायत बनाने की मांग की है.
नगर पंचायत हरनौत के गठन को लेकर मामला कोर्ट में लंबित : इधर, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा तीन में यह प्रावधान है कि छोटे शहर अर्थात नगर पंचायत की दशा में उस क्षेत्र की जनसंख्या 12 हजार से अधिक पर 40 हजार से कम होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत हरनौत के गठन को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है.
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