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बिहार सरकार पर 664 करोड़ रुपये के वसूली वाद पर स्टे

Updated at : 21 Jul 2019 9:05 AM (IST)
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बिहार सरकार पर 664 करोड़ रुपये के वसूली वाद पर स्टे

पटना : बिहार सरकार पर बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के 664 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली वाद पर पटना के एडीजे-10 बिपुल कुमार सिन्हा की अदालत ने स्टे लगा दिया है. इस आशय का एक आवेदन सरकारी वकील शंभू प्रसाद द्वारा शुक्रवार को मिसलेनिएस अपील संख्या 49/19 में देकर यह निवेदन किया […]

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पटना : बिहार सरकार पर बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के 664 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली वाद पर पटना के एडीजे-10 बिपुल कुमार सिन्हा की अदालत ने स्टे लगा दिया है.
इस आशय का एक आवेदन सरकारी वकील शंभू प्रसाद द्वारा शुक्रवार को मिसलेनिएस अपील संख्या 49/19 में देकर यह निवेदन किया गया था कि इजराय मुंसिफ सारिका बहालिया के दिये गये उस आदेश को स्थगित कर दिया जाये, जिसमें बिहार सरकार पर 664 करोड़ रुपये से अधिक का वसूल करने का आदेश दे रखा है. शंभू प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को ही अदालत में दो आवेदन दिया गया था, एक आवेदन तारीख रिकॉल का था, दूसरा स्थगन के लिए आवेदन था. चूंकि शुक्रवार को एडीजे-10 छुट्टी में थे, इसलिए उक्त आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी थी.
शनिवार की सुबह ही दोनों आवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात वसूलीवाद पर स्टे लगाया गया है. वहीं दूसरी आेर आवेदक के अधिवक्ता निर्मल कुमार सिंह ने बताया कि अपील 49/19 में सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख पूर्व से ही निश्चित की गयी थी तथा उनको कोई भी आवेदन हस्तगत नहीं कराया गया था. न ही अदालत ने उनके पक्ष को सुना गया.
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