मुंडेश्वरी मंदिर के संरक्षण की मांगवाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग से मांगा जवाब

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कैमूर जिले में एक मंदिर के संरक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करनेवाली जनहित याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा है. ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1,600 वर्ष से अधिक पुराना है. न्यायमूर्ति ज्योति शरण और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कैमूर जिले में एक मंदिर के संरक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करनेवाली जनहित याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा है. ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1,600 वर्ष से अधिक पुराना है.
न्यायमूर्ति ज्योति शरण और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने ‘चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी’ के छात्र गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. याचिका में मां मुंडेश्वरी मंदिर और उसमें रखी भगवान की मूर्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गयी है. याचिका में मंदिर की संरचना को हुए नुकसान, उसके अंदर स्थापित देवताओं की मूर्तियों और उसकी चहारदीवारी की मरम्मत की मांग की गयी है. साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ या पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग भी की गयी है. अदालत ने एएसआई को सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त तक अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है.
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