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AES से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

Updated at : 19 Jun 2019 5:23 PM (IST)
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AES से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

पटना : बिहार के मुजफ्फरपुर में समेत कई जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से हो रही बच्चों की मौत को लेकर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका में राज्य सरकार से एईएस से बच्चों की मौत के बाद […]

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पटना : बिहार के मुजफ्फरपुर में समेत कई जिलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से हो रही बच्चों की मौत को लेकर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी.

अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका में राज्य सरकार से एईएस से बच्चों की मौत के बाद प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है. याचिका में कहा गया है कि इंसेफ्लाइटिस को लेकर वर्ष 1998 में बनी डॉ जैकब कमेटी ने साल 2005 में अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी थी. अगर उस रिपोर्ट को सरकार लागू करती, तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत नहीं होती. साथ ही रिपोर्ट को लागू करने और बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गयी है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है याचिका

इससे पहले बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल पहले ही दाखिल की जा चुकी है. याचिका में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आईसीयू में 500 बेड की व्यवस्था करने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी है. साथ ही चमकी बुखार से निबटने के लिए जरूरी पेशेवर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की मांग की गयी है. यह याचिका दो अधिवक्ताओं ने दाखिल की है.

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