बाढ़ : मोतिहारी व पटना में गर्भाशय ट्रांसफर तकनीक केंद्र स्थापित होंगे

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Sep 2018 8:36 AM

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लोजपा नेता सूरजभान सिंह सहित तीन बरी बाढ़ : बाढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन अशोक कुमार गुप्ता ने गुरुवार को उमेश यादव हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए लोजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित तीन आरोपितों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया , जबकि एक अन्य […]

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लोजपा नेता सूरजभान सिंह सहित तीन बरी
बाढ़ : बाढ़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन अशोक कुमार गुप्ता ने गुरुवार को उमेश यादव हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए लोजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित तीन आरोपितों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया , जबकि एक अन्य आरोपित रंजीत सोनार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया. सूरजभान सिंह की पत्नी मुंगेर की लोकसभा सदस्य हैं.15 वर्ष पुराने इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन पर सुनवाई की गयी थी.
दोषी करार देने के बाद रंजीत सोनार को न्यायिक हिरासत में लेकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है. मालूम हो कि मोकामा थाना क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व दिनदहाड़े एके-47 से गोलियां बरसा कर चुनावी रंजिश में उमेश यादव को छलनी कर दिया गया था . उमेश की मौके पर ही मौत हो गयी थी . इस संबंध में 2003 में मोकामा थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, रंजीत सोनार ,गिरधारी सिंह तथा स्वराज किशोर उर्फ मंडवा को मृतक के भाई शंकर कुमार के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपित बनाया गया था.
इस मामले में कोर्ट में 20 गवाह पहुंचे थे. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ठोस सबूत के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित सूरजभान सिंह , गिरधारी सिंह तथा स्वराज किशोर उर्फ मंडवा को बरी कर दिया.वहीं, रंजीत सोनार को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया. सजा की बिंदु पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई की जायेगी.
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