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घुड़दौड़ रोड चौराहे से दीघा जाने वाली सड़क पर छह एकड़ भूमि खाली करने के लिए कभी भी चल सकता है बुलडोजर

48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, आवास बोर्ड के नोटिस के बाद सहमे लोग पटना : दीघा के 1024.25 एकड़ के अधिग्रहण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. एक वर्ष बीतने के बाद दीघा अाशियाना के घुड़दौड़ रोड चौराहे से दीघा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगभग छह एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए […]

48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, आवास बोर्ड के नोटिस के बाद सहमे लोग

पटना : दीघा के 1024.25 एकड़ के अधिग्रहण का मामला एक बार फिर गरमा गया है. एक वर्ष बीतने के बाद दीघा अाशियाना के घुड़दौड़ रोड चौराहे से दीघा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगभग छह एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन का बुलडोजर अब कभी भी चल सकता है. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा 48 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम शुक्रवार शाम को खत्म हो गया. बिहार राज्य आवास बोर्ड ने इससे संबंधित नोटिस भी वहां चिपका दिया है. इसके बाद निर्माण खाली नहीं करने पर आवास बोर्ड की ओर से निर्माण हटाने, भूखंड को खाली कराने को कहा गया है. इसके अलावा नोटिस में आवास बोर्ड ने कहा है कि ऐसे में किसी भी क्षति की जिम्मेदार लोग स्वयं होंगे. नोटिस के अनुसार आवास बोर्ड शनिवार से कार्रवाई कर सकता है.
ऐसे में राजीव नगर सहित दीघा के 1024 एकड़ क्षेत्र में आने वाले लोग एक बार फिर सहमे हुए हैं. वहीं दीघा भूमि-आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग पुराने अधिग्रहण से एक इंच जमीन देने को तैयार नहीं हैं. गौरतलब है कि बीते वर्ष पांच सितंबर को आवास बोर्ड ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू की थी. इसके बाद पूरे क्षेत्र का माहौल गरमा गया था. आगजनी, वाहन जलाने के साथ बीते कई दिनों तक पुलिस-पब्लिक के बीच तनाव रहा था. कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. ऐसे में कुल मिला कर मामला एक बार फिर से संवेदनशील
हो गया है.
अप्रिय घटना के लिए आवास बोर्ड व प्रशासन होगा जिम्मेदार
विकास के लिए नये अधिग्रहण से देंगे जमीन
दीघा के लोगों का कहना है कि मामला काफी पुराना है. आवास बोर्ड जिस अधिग्रहण की बात कर रहा है. उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. राजीव नगर के अशोक कुमार व आमोद दत्ता ने बताया कि पुराने नियम व अधिग्रहण के अनुसार मुआवजा नहीं मिलने के कारण मामला समाप्त हो चुका है. आवास बोर्ड की ओर से गैर कानूनी तरीके से दीघा-आशियाना के पश्चिम में 400 एकड़ भूमि अधिग्रहण की बात कही जा रही है.
इसमें न ही किसी को मुआवजा मिला है और न ही आवास बोर्ड अपना कब्जा कर पाया है. ऐसे में पुराने नियम से कोई बात नहीं होगी. अगर विकास के लिए सरकार को जमीन चाहिए, तो नये सिरे से अधिग्रहण व मुआवजा देकर जमीन ले सकती है.
क्या है मामला
फिलहाल आवास बोर्ड पश्चिम के 400 एकड़ में से छह एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रहा है. आवास बोर्ड के सचिव सुधांशु कुमार चौबे ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है. अब जिला प्रशासन को इसे अतिक्रमण मुक्त कराना है.
अधिग्रहण वाली जमीन में एसएसबी, सीबीएसई व राजीव नगर थाना के लिए जमीन दी जानी है. अधिग्रहण वाली पांच एकड़ जमीन में सात लोगों ने मुआवजा के लिए आवेदन किया है.
आवेदनों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर एक माह के भीतर वर्तमान एमवीआर रेट पर मुआवजा दिया जायेगा. वहीं जानकार बताते हैं कि आवास बोर्ड को फर्जी आवेदन दिये जा रहे हैं. इससे बोर्ड को परेशानी हो रही है.
पेंशनरों की बैंक पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर का नंबर दर्ज होगा, दी जायेगी पेंशन स्लिप
पीपीओ नंबर रिकॉर्ड करें
रिजर्व बैंक ने पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों को उन बैंक खातों में पीपीओ नंबर रिकॉर्ड करने की सलाह दी है, जिसमें पेंशन जमा की जाती है.
यह पेंशनभोगियों को
पीपीओ के नुकसान से संबंधित कई समस्याओं से बचने में मदद करेगा. पेंशन भुगतान शाखाओं को जीवन प्रमाणपत्र जमा न करने पर आपकी पेंशन बंद हो सकती है.
रिकॉर्ड वापस मांगने को कहा
पेंशन एरियर लेने को नामांकन
सरकारी पेंशनर्स को उत्तराधिकारी नामांकित करना अनिवार्य होता है, जो उनकी मृत्यु की स्थिति में सरकार से पेंशन एरियर की राशि ले सकेंगे. यदि ऐसा होता है तो पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंक शाखाओं को फॉर्म ए या बी में नामांकन स्वीकार करने की सलाह दी है. रिजर्व बैंक ने पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को सलाह दी है कि इस संबंध में नामांकन को आपके बैंक खाते की पासबुक के सामने वाले पेज पर भी प्रिंट किया जाना चाहिए.
भुगतान के बीच अंतराल कम हो
रिजर्व बैंक ने अपने मास्टर सर्कुलर में हायर डेयरनेस रिलीफ (डीआर) के लाभ को जल्द-से-जल्द देने के लिए बैंकों को आदेश जारी करने और उसके भुगतान के बीच समय अंतराल को कम करने के निर्देश दिये हैं. इससे उन सीनियर सिटीजन पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, जिन्हें आमतौर पर हायर पेंशन लेने के लिए पांच से छह महीने या कभी-कभी इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है.
प्लान तैयार, आर ब्लॉक-दीघा रेलखंड पर से रविवार तक हटा लें सभी अतिक्रमण
प्रमंडलीय आयुक्त राॅबर्ट एल चोंग्थू की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कुमार रवि सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ आर ब्लॉक दीघा रेलखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारी
सड़क निर्माण एक जनवरी से
हटाने के लिए पूरे क्षेत्र को पांच जोन में बांटने का निर्देश दिये गये हैं. इसमें आर ब्लॉक से हड़ताली मोड़, हड़ताली मोड़ से पानी टंकी क्रॉसिंग, पानी टंकी क्रॉसिंग से राजीव नगर क्रॉसिंग, राजीव नगर क्रॉसिंग से दीघा क्रॉसिंग, दीघा क्रॉसिंग से लेकर दीघा रेल खंड के अंतिम छोड़ तक का क्षेत्र है. सड़क का निर्माण एक जनवरी से शुरू किया जायेगा. फिलहाल आयुक्त ने रेलवे क्राॅसिंग व मंदिरों के पास विशेष दंडाधिकारी व पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने के निर्देश दिये हैं.

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