सुप्रीम कोर्ट ने ‘रेलवे नौकरी घोटाले'' में लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग खारिज की
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Sep 2018 10:39 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस अर्जी पर सुनवाई से इन्कार कर दिया जिसमें ‘‘रेलवे में नौकरी की एवज में जमीन घोटाले” के मामले में सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ ताजा केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग कीगयी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस अर्जी पर सुनवाई से इन्कार कर दिया जिसमें ‘‘रेलवे में नौकरी की एवज में जमीन घोटाले” के मामले में सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ ताजा केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग कीगयी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता वेंकटेश कुमार शर्मा, जो खुद को घोटाले का खुलासा करने वाला बता रहा है, राहत के लिए उचित मंच का रुख कर सकता है और यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई के लायक नहीं है.
इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ही राहत की गुहार लगा सकता है. न्यायमूर्ति एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती और वह अपनी शिकायतें लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं.
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