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नयी दिल्ली : शहाबुद्दीन ने सजा को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

Updated at : 03 Jul 2018 7:57 AM (IST)
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नयी दिल्ली : शहाबुद्दीन ने सजा को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

नयी दिल्ली : राजद के पूर्व सांसद और विभिन्न मामलों में जेल की सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. शहाबुद्दीन ने पटना हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती […]

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नयी दिल्ली : राजद के पूर्व सांसद और विभिन्न मामलों में जेल की सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. शहाबुद्दीन ने पटना हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
दरअसल, सीवान के पूर्व एसपी एसके सिंघल पर गोली चलाने के मामले में लोअर कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 10 साल की सजा सुनायी थी. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी उन्हें 5 साल की सजा सुनायी गयी थी.
इन दोनों ही मामलों में शहाबुद्दीन ने लोअर कोर्ट के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद हाइकोर्ट ने लोअर कोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली 10 साल की सजा को रद्द कर दिया था, लेकिन आर्म्स एक्ट के एक मामले में 5 साल की सजा को बरकरार रखा था. हाइकोर्ट के इसी फैसले को शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
शहाबुद्दीन के दो बॉडीगार्ड को भी लोअर कोर्ट ने इस मामले में 10-10 साल की सजा सुनायी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे भी रद्द कर दिया था. बता दें कि साल 1996 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन पर सीवान के एक चुनावी बूथ पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा था.
इसके बाद जिले के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल उन्हें गिरफ्तार करने के लिए निकले थे. आरोप है कि शहाबुद्दीन ने एसपी पर ही गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था. शहाबुद्दीन इस वक्त कई मामलों में अपराधी हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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