नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित MLA राजबल्लभ सात माह बाद होंगे रिहा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Oct 2016 3:29 AM
बिहारशरीफ :जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी द्वारा नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित विधायक राजबल्लभ प्रसाद उर्फ राजबल्लभ यादव के दस हजार मुचलके के दो जमानतदार के बाॅड दाखिल करने के साथ ही रिलिज ऑर्डर जारी कर दिया गया. […]
बिहारशरीफ :जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी द्वारा नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड के आरोपित विधायक राजबल्लभ प्रसाद उर्फ राजबल्लभ यादव के दस हजार मुचलके के दो जमानतदार के बाॅड दाखिल करने के साथ ही रिलिज ऑर्डर जारी कर दिया गया. इसके साथ ही विधायक के जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया. जमानत के साथ कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा.
ज्ञात है कि घटना 06 फरवरी 2016 की है, जिसकी प्राथमिकी महिला थाना में 9 फरवरी को की गयी थी. पुलिस आरोपित विधायक को वारंट, कुर्की-जब्ती के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. अंतत: विधायक ने स्वयं 10 मार्च को जिला न्यायालय में समर्पण किया था. 24 अप्रैल को पुलिस को आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था. आरोप पत्र गठन को हाइकोर्ट में आरोपित विधायक ने चुनौती दी थी.
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