जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा
बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरके द्विवेदी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद एवं दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया. घटना के संबंध में दीपनगर थाना में थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि वादी को गुप्त सूचना मिली थी की आर्म्स का अंतरराष्ट्रीय सप्लायर हथियारों के साथ दिनांक 11 जून 2010 को उनके थाना क्षेत्र से हो कर गुजरने वाला है.
इस पर स्थानीय राजगीर मोड़ के पास कई थाने की पुलिस के सहयोग से नाकेबंदी की गयी. इसी दौरान पूर्वाहन नौ बजे दो व्यक्ति एक सवारी वाहन से उतरे, जिसकी पुलिस द्वारा तलाशी ली गयी. तलाशी के दौरान उनके पास से तीन सेमी स्वचालित पिस्तौल एवं तीन मैगजीन बरामद किया गया.
इसके बाद पूछताछ में दोनों सप्लायर की पहचान शेखपुरा जिला के भदौस गांव निवासी नरेन्द्र सिंह एवं मुंगेर जिले के कासिमनगर थाना क्षेत्र के मनिया चौक निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई. उक्त दोनों आरोपितों की सुनवाई व विचारण में एपीपी दिलीप कुमार ने अभियोजन की ओर से भाग लिया.