दो आरोपितों को उम्रकैद
Updated at : 08 Jul 2015 8:37 AM (IST)
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तीन साल बाद आया फै सला बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने दलित युवक की हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को छह माह के अतिरिक्त […]
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तीन साल बाद आया फै सला
बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो शाहिद रईस ने दलित युवक की हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपितों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. घटना के संबंध में मानपुर थाने के घासपुर गांव निवासी मृतक बौधी चौधरी की पत्नी कौशल्या देवी ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि दिनांक 20 अगस्त, 2012 को अपराह्न् 7:30 बजे गांव में स्थित एक दुकान पर खैनी मांगने को लेकर उसके पति के साथ गांव के ही आरोपितों के साथ झगड़ा हुआ था.
इसी बात को लेकर सूचक के घर के पास गली में आरोपित अंजु यादव, नंदलाल यादव एवं यदु यादव ने एकमत हो कर उसके पति को गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले के विचारण के बाद न्यायाधीश ने तीन जुलाई, 2015 को आरोपित अंजु यादव व नंदलाल यादव को दोषी पाया था. आरोपित यदु यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था.
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