हंगामे के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Updated at : 01 Jul 2015 8:13 AM (IST)
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हंगामे के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिहारशरीफ : मलमास मेला में थिएटर लगाने व सर्कस मैदान में सर्कस लगाने की अनुमति नहीं देने को लेकर चार जून को हुए हिंसक प्रदर्शन व हंगामे के मामले में दर्जनभर आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज तीन […]

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बिहारशरीफ : मलमास मेला में थिएटर लगाने व सर्कस मैदान में सर्कस लगाने की अनुमति नहीं देने को लेकर चार जून को हुए हिंसक प्रदर्शन व हंगामे के मामले में दर्जनभर आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज तीन कांडों से संबंधित अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया. प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लेकर आगजनी, तोड़फोड़ व रोड़ेबाजी करने आदि की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपितों में से एक अवधेश सिंह की अग्रिम जमानत याचिका उनकी हत्या हो जाने के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित किया गया.
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