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नालंदा : हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास

हिलसा (नालंदा) : शुक्रवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दूबे ने 26 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर […]

हिलसा (नालंदा) : शुक्रवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश जय किशोर दूबे ने 26 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
आर्थिक दंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. आजीवन कारावास की सजा दिये गये तीनों अभियुक्त राजेंद्र साव, रामदेव साव एवं महेंद्र साव नालंदा जिले के परवलपुर थाने के मई गांव के स्व मौजा साव के पुत्र हैं. मौजा साव भी इस मामले में नामजद अभियुक्त थे. उक्त अभियुक्तों पर गांव के ही प्रसादी महतो के पुत्र शिवेंद्र प्रसाद उर्फ सिया की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप था.

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