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दहेज हत्या में आरोपी ससुर को सात साल की सजा

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-एडीजे-11 अंकुर गुप्ता ने सुनायी सजा

-साहेबगंज थाना क्षेत्र का है यह मामला संवाददाता, मुजफ्फरपुर

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दहेज हत्या मामले की सुनवाई एडीजे-11 अंकुर गुप्ता ने की. उन्होंने साहेबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसौनी निवासी भगवान साह (ससुर) को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दो अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी है. इसमें भादवि की धारा -304 बी में सात वर्ष व 201 में एक वर्ष व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनायी है. साहेबगंज पुलिस ने भगवान साह के विरुद्ध पांच अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एपीपी सुनील पांडेय ने बताया कि इस केस में पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी .

2017 में रितु की कर दी थी हत्या

साहेबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसौनी गांव में दहेज लोभी पति व ससुरालवालों ने 20017 में रितु की हत्या कर दी थी. रितु के भाई व पूर्वी चंपारण, मेहसी थाना क्षेत्र के मुहम्मद चौबे टोला के राजा साह के बयान पर साहेबगंज पुलिस ने पति कमलेश साह, ससुर भगवान साह, ननदोई टुनटुन साह व अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया था. पुलिस को दिये बयान में राजा साह ने बताया था कि रितु से लोग दहेज मांगते थे.

सात मई को हत्या की दी खबर

बाइक के लिए बहन को प्रताड़ित कर उसे मारते-पीटते थे. बहन बताती थी कि पति व ससुराली उसे प्राय: मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं. 7 मई 2017 को ससुराल जाकर सभी लोगों को समझा-बुझा कर लौटा था. 12 मई को 11 बजे दिन में बताया गया कि बहन को बहनोई व ससुरालियों ने मिलकर मार डाला है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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