मुजफ्फरपुर : नवरुणा हत्याकांड में शनिवार को कोर्ट ने जेल में बंद छह आरोपितों से रिमांड पर पूछताछ के लिए सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई की. कोर्ट ने सीबीआई को तीन दिनों का रिमांड दिया है. उन्हें जेल से आरोपितों को ले जाने से पूर्व सभी का मेडिकल कराने का निर्देश दिया. वही कहा कि रिमांड अवधि में शाम पांच से छह बजे के बीच आरोपित अपने अधिवक्ता से कानूनी पहलू पर राय भी ले सकते है. रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें मेडिकल कराना है. इसके पूर्व सीबीआई ने कोर्ट को पूछताछ के लिए पांच दिनों के रिमांड पर सौंपने का आग्रह किया था.
शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायालय के प्रभारी पीठासीन अधिकारी सह एसीजेएम राजीव रंजन सिंह ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा था. शनिवार को सुबह ही केस के आइओ अजय कुमार, कुमार रौनक सहित सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम कोर्ट पहुंची थी. रिमांड का आदेश मिलते ही टीम के सदस्य करीब दस गाड़ियों के काफिले के साथ जेल पहुंचे. शाह आलम शब्बू, विक्रांत शुक्ला, ब्रजेश सिंह, अभय गुप्ता, विमल अग्रवाल व राकेश कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों को बैठा गया. शाम सात बजे के करीब सभी को लेकर सीबीआई पटना पहुंची.
केस के आइओ अजय कुमार कोर्ट में एक ट्रॉली बैग लेकर पहुंचे थे. माना जा रहा है कि केस में सभी आरोपित के खिलाफ साक्ष्य था.हालांकि कोर्ट में कोई कागजात जमा नहीं किया गया. वही आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला की ओर से दायर जमानत की अर्जी पर सुनवाई सुरक्षित ही रखा गया है. सीबीआई ने विशेष कोर्ट में पेश कागजात में सभी को बाहुबली बताया है. इनसे पूछताछ में कई अहम राज खुलने की संभावना है. इन सभी से पूछताछ के लिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों से सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारियों को बुलाया गया है. इन सभी की कुंडली भी सीबीआई जुटा चुकी है. अपहरण की रात टावर डंप से भी सीबीआई को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे है. अब सीबीआई सभी कड़ी को मिलाने की कोशिश में है.