कोटपा अधिनियम के तहत अभियान चलाकर तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदारों से वसूला जायेगा जुर्माना
मुंगेर. सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार सिन्हा ने कहा है कि तंबाकू के सेवन से मनुष्य कैंसर जैसी घातक बीमारी एवं नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं. इसके प्रति आमलोगों को जागरूक होने की जरूरत है. वे बुधवार को गैर संचारी रोग कार्यालय की ओर से बुधवार को फैब्रिकेटेड अस्पताल में तंबाकू नियंत्रण पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही. मौके पर गैर संचारी रोग कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डाॅ कुमार रंजन मौजूद थे.सिविल सर्जन ने कोटपा अधिनियम को सख्ती के साथ लागू करने एवं इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिक से अधिक चालान काटने की बात कही. उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है और मनुष्य नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा मुंह का कैंसर, फेफड़ा की बीमारी के अलावा अन्य कई प्रकार की जानलेवा बीमारी हो सकती है. तंबाकू का सेवन करने से किसी प्रकार की घातक बीमारी हो सकती है, इसके प्रति आमलोगों को जागरूक करने की जरूरत है. खासकर आज के युवा पीढ़ी को नशा के सेवन से दूर रहना चाहिए. नोडल पदाधिकारी ने कहा कि खुलेआम सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पाद बिक्री करने वालों के विरूद्ध कोटपा अधिनियम के तहत अभियान चलाकर चालान काटकर जुर्माना वसूला जायेगा. मौके पर सभी प्रखंडाें के चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा आरपीएम रूप नारायण शर्मा, तंबाकू नियंत्रण की समन्वयक राखी मुखर्जी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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