सीआरपीएफ जवानों की हत्या मामले में पांच नक्सली दोषी
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :23 May 2017 4:15 AM
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10 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे हवलदार सोमे गौरा व रवींद्र राय मुंगेर : लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के हवलदार सोमे गौरा व रवींद्र राय की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने […]
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10 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे हवलदार सोमे गौरा व रवींद्र राय
मुंगेर : लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल के हवलदार सोमे गौरा व रवींद्र राय की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने सोमवार को पांच आरोपी मन्नु कोड़ा, बानो कोड़ा, रत्तू कोड़ा, अधिकलाल पंडित एवं विपिन मंडल को भादवि की धारा 302, 307, 341, 353, 147, 148 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत दोषी पाया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 25 मई को सुनवाई होगी. विदित हो कि दोषी पाये गये सभी पांचों आरोपित प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य बताये जाते हैं.
खड़गपुर थाना कांड संख्या 83/14 एवं सत्रवाद संख्या 319/15 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर मन्नू कोड़ा, बानो कोड़ा, रत्तू कोड़ा, अधिकलाल पंडित व विपिन मंडल को इस कांड में संलिप्त पाया है.
सीआरपीएफ जवानों की…
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 10 अप्रैल 2014 को जमुई संसदीय क्षेत्र के मतदान के दिन तड़के जब सीआरपीएफ के जवान भीम बांध कैंप से चुनाव कराने के लिए निकल रहे थे तो सवा लाख बाबा स्थान के समीप 50-60 की संख्या में भाकपा माओवादी के सदस्यों ने बारुदी सुरंग विस्फोट किया था. जिसमें सीआरपीएफ के दस सुरक्षाकर्मी घायल हो गये थे. विस्फोट के बाद माओवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इसमें दो हवलदार सोमे गौरा एवं रवींद्र राय शहीद हो गये थे. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान उक्त आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था और कांड के सुनवाई के दौरान सभी आरोपित दोषी पाये गये.
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