60 दिनों में सुनवाई, मिलेगा न्याय
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Jun 2016 5:20 AM
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आयोजन. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 पर गुरुवार को जिला परिषद के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया़ इसमें सभी पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अधिनियम की जानकारी दी़ मुंगेर : जिला परिषद के सभागार में गुरुवार को […]
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आयोजन. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 पर गुरुवार को जिला परिषद के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया़ इसमें सभी पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अधिनियम की जानकारी दी़
मुंगेर : जिला परिषद के सभागार में गुरुवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया़ उसकी अध्यक्षता एडीएम ईश्वरचंद्र शर्मा ने की़ कार्यशाला में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अधिनियम की विशेष जानकारी दी़ उन्होंने बताया कि राज्य भर में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 प्रभावी ढ़ग से लागू हो चुका है़ इस अधिनयम के तहत जो भी परिवाद आयेंगे, उनकी सुनवाई हर कर हर हाल में 60 दिनों के भीतर मामले का निवटारा कर दिया जाना है़
इसके लिए जिले के तीनों अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की गयी है़ परिवाद की सुनवाई पर संतुष्ट नहीं होने पर पर लोग अपना पक्ष क्रमश: जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र, जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के पास भी रख सकते हैं. इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गयी है,
विशेष परिस्थिति में 15 दिन का और अतिरिक्त समय दिया जा सकता है़ उन्होंने बताया कि उपरोक्त अपीलीय प्राधिकार में भी 60 दिन के भीतर ही मामले का निवटारा किया जाना है़ इस अधिनियम के तहत विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम तथा योजनाओं से संबंधित 44 प्रकार के मामलों को ही लिया गया है़ इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवा व सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले नहीं लिये जायेंगे़ इसमें सूचना के अधिकार, आरटीपीएस तथा किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता वाले मामले शामिल नहीं किये गये हैं. इसके साथ ही एक बार में एक योजना से संबंधित मामले पर ही सुनवाई की जायेगी़
मौके पर डीडीसी रामेश्वर पांडेय, तारापुर अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आशीष बरियार, सदर अनुमंडल के प्रभात भूषण, सिविल सर्जन डॉ श्रीनाथ, एनइपी के निदेशक मो. अमजद अली, डीएसओ अखिलेश झा, डीटीओ मो. नजीर अहमद आदि मौजूद थे़
प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों को रखना है ई-मेल आइडी
एसडीओ तथा एसडीपीओ से संबंधित मामले जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र पर ही दायर होंगे़ उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर के सभी कार्यालयों को भी अब हर हाल में अपना ई- मेल आइडी रखना है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत सभी कार्य ऑनलाइन किये जायेंगे़ जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालयों को सूचित किया जा सके़
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