गांजा तस्करी मामले में चार को 10-10 वर्ष कारावास

मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने गंगा तस्करी के एक मामले में पकड़े गये चार आरोपित को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर आरोपित मो शाहिद, मो खालिद, रामदेव भगत एवं […]
मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने गंगा तस्करी के एक मामले में पकड़े गये चार आरोपित को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर आरोपित मो शाहिद, मो खालिद, रामदेव भगत एवं छोटू भगत को 10-10 वर्ष की सजा सुनायी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 7 जून 2014 को जमालपुर के तत्कालीन पुलिस अंचल निरीक्षक पन्ना सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर एक इंडिका कार एवं एक मोटर साइकिल से 10 किलो गांजा बरामद किया था. इस मामले को जमालपुर थाना में कांड संख्या 70/14 दर्ज की गयी थी. विदित हो कि मो. शाहिद एवं मो. खालिद भागलपुर के मोजाहिदपुर का रहने वाला है. जबकि रामदेव भगत एवं छोटू भगत जमुई का रहने वाला है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










