ePaper

Madhubani News : पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा आज

Updated at : 17 Jan 2026 10:09 PM (IST)
विज्ञापन
Madhubani News : पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा आज

पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर डीएम आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के अपने संयुक्त आदेश जारी किया है.

विज्ञापन

Madhubani News : मधुबनी.

पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर डीएम आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के अपने संयुक्त आदेश जारी किया है. जिसमें इन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. डीएम ने परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी अपना पहचान पत्र साथ में रखने को कहा है.

उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुचने का निर्देश दिया है. पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 18 एवं 21 जनवरी को दो-दो पाली में आयोजित होगी. परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी निर्देश भी दिया गया है.

अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग

परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग के लिए पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रुप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी. डीएम ने ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रातः 9:30 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाया जायेगा. किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है. सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAJENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By GAJENDRA KUMAR

GAJENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन