मधुबनी में NHM कर्मियों की बल्ले-बल्ले, मानदेय में 5% बढ़ोतरी, इस दिन से मिलेगा लाभ

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सांकेतिक तस्वीर

एनएचएम के तहत काम कर रहे मधुबनी जिले के संविदा स्वास्थ्यकर्मियों और सीएचओ के मानदेय में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. राज्य स्वास्थ्य समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसे मंजूरी दी है और लाभ एक अप्रैल 2026 से मिलेगा.

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मधुबनी हेल्थ न्यूज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संविदा कर्मियों और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (सीएचओ) के लिए राहत की खबर है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में संविदा पदाधिकारियों, कर्मियों और सीएचओ के मानदेय में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है. यह वृद्धि एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. राज्य स्तर से राशि की गणना कर जिले को आवंटन भेजने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है.

एक साल सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय की ओर से जारी स्वीकृति के अनुसार मानदेय में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लाभ उन्हीं संविदा कर्मियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी सेवा का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. नये नियुक्त कर्मियों को एक वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही इस वृद्धि का लाभ मिलेगा.

इन कर्मियों को नहीं मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

जिन संविदा कर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रभावी है या मानदेय वृद्धि पर रोक से संबंधित कोई दंड लागू है, उन्हें पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा. राशि की गणना सर्विस डिलीवरी और प्रोग्राम मैनेजमेंट के निर्धारित कोड के आधार पर की गयी है.

डीपीओ और डीडीओ को नियमों के तहत भुगतान का निर्देश

सिविल सर्जन डॉ हरेंद्र कुमार | Prabhat Khabar Network

सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से मानदेय में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि से संबंधित आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है. जिले के लिए आवश्यक आवंटन की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गयी है. संबंधित आहरण एवं वितरण पदाधिकारियों को पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुसार राशि की गणना और भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

स्वास्थ्यकर्मियों का बढ़ेगा मनोबल

सिविल सर्जन ने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है. इससे स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला स्तर पर काम कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा. बेहतर मानदेय से स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने में कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा.

गलत गणना पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार

मानदेय की गणना या भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी अथवा वित्तीय नियमों की अनदेखी पर संबंधित आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत ही पूरी करनी होगी.

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