डीपीओ स्थापना के वेतन पर रोक, स्ष्टीकरण

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Oct 2016 5:41 AM

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मामला लोकायुक्त एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का मधुबनी : जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने लोकायुक्त से जुड़े मामले में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने को गंभीरता पूर्वक लेते हुए डीपीओ स्थापना मो. अहसन के वेतन पर रोक लगा दी है. साथ ही स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे के अंदर व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर […]

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मामला लोकायुक्त एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का

मधुबनी : जिला पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने लोकायुक्त से जुड़े मामले में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने को गंभीरता पूर्वक लेते हुए डीपीओ स्थापना मो. अहसन के वेतन पर रोक लगा दी है. साथ ही स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे के अंदर व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया है.
क्या है मामला : बीआरसी फुलपरास में व्याप्त अनियमितता, मनमानी, फर्जीवाड़ा एवं सरकारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर सर्व शिक्षा अभियान की राशि में मची लूट को लेकर डीपीओ स्थापना को डीएम द्वारा वर्णित विंदुओं पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन लौटती डाक से भेजने का निदेश दिया गया था. जो डीपीओ द्वारा यह प्रतिवेदन नहीं समर्पित किया गया. जिसके कारण लोकायुक्त को जिला से वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका.
लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण मामलों की अनदेखी कर उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए डीएम श्री सिंह ने डीपीओ से स्पष्टीकरण पूछा है और वेतन पर रोक लगाई है. डीएम श्री सिंह ने स्पष्टीकरण का जवाब एवं अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने तक वेतन पर रोक की कार्रवाई की है. इस आशय की सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु डीएम द्वारा डीईओ एवं जिला कोषागार पदाधिकारी को भी दी गई है.
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