गलत तरीके से नामांकन रद्द की शिकायत

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Apr 2016 2:06 AM

विज्ञापन

मामला रहिका प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के मुखिया पद के लिये नामांकन का आयोग ने दिया जांच का आदेश मधुबनी : रहिका प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में एक मुखिया पद के अभ्यर्थी का कथित तौर पर गलत तरीके से संंवीक्षा के दौरान नामांकन रद्य कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है. इस मामले […]

विज्ञापन

मामला रहिका प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के मुखिया पद के लिये नामांकन का

आयोग ने दिया जांच का आदेश
मधुबनी : रहिका प्रखंड के सलेमपुर पंचायत में एक मुखिया पद के अभ्यर्थी का कथित तौर पर गलत तरीके से संंवीक्षा के दौरान नामांकन रद्य कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है.
इस मामले को लेकर सलेेमपुर निवासी ग्राम पंचायत राज खजुरी से मुखिया पद के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने वालो सन्नो खातून ने राज्य निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, डीपीआरओ एवं एसडीएम को आवेदन देकर स्थानीय बीडीओ सह आरओ पर जान बुझकर नामांकन प्रपत्र रद्द करने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है.
क्या है मामला
आवेदिका का आरोप है कि नामांकन से पूर्व हेल्प डेस्क काउंटर पर प्रपत्र की जांच कराने के बाद उनके द्वारा दिनांक 08 मार्च 016 को नामांकन पत्र दाखिल किया गया था. आरओ द्वारा प्रस्तावक का उम्र कम होने की जानकारी देते हुए इसमें सुधार करने या दूसरे को प्रस्तावक बनाने की बात कही गयी. जिसके तहत समय सीमा के भीतर उन्होंने प्रस्तावक का नाम बदलकर दूसरा शपथ पत्र शहजादी खातून को प्रस्तावक बनाया.
बावजूद, दिनांक 17 मार्च 016 को संबंधित पदाधिकारी द्वारा 3:30 बजे उन्हें मोबाइल पर सूचना दी गयी कि प्रस्तावक की उम्र मात्र 19 वर्ष होने के कारण उनका नामांकन रद्द किया जाता है. जबकि नियमानुकूल ससमय त्रुटि में सुधार के बाद किसी अभ्यर्थी का नामांकन रद्द नहीं करना है.
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने और प्रभारी पदाधिकारी, प्रमंडलीय पंचायत आम निर्वाचन कोषांग दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा ने द्वारा मधुबनी के डीएम सह डीआरओ को आवेदिका का मूल पत्र भेजते हुए दाखिल नामांकन रद्द करने की मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. जांचोपरांत की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है. इसी तरह डीपीआरओ, एसडीएम ने भी बीडीओ को मामले की जांचकर की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
आवेदिका की शिकायत और आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है. संवीक्षा के दौरान प्रपत्र में पायी गयी त्रुटियों के आधार पर नामांकन रद्द किया गया है. इसकी सूचना शीर्ष अधिकारी सहित निर्वाचन आयोग को भेज दी गयी है. अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है.
संजीत कुमार, रहिका के बीडीओ सह आरओ
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन