Madhubani News : मोटरसाइकिल गैरेज से 13 वर्षीय बाल श्रमिक विमुक्त

Updated at : 17 Jan 2026 9:44 PM (IST)
विज्ञापन
Madhubani News : मोटरसाइकिल गैरेज से 13 वर्षीय बाल श्रमिक विमुक्त

बाल श्रमिकों की पहचान और उन्मूलन को लेकर शनिवार को झंझारपुर में धावा दल द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई.

विज्ञापन

Madhubani News : लखनौर / झंझारपुर. बाल श्रमिकों की पहचान और उन्मूलन को लेकर शनिवार को झंझारपुर में धावा दल द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र के लंगड़ा चौक स्थित उमेश शर्मा मोटरसाइकिल गैरेज में 13 वर्षीय एक बालक को कार्य करते हुए पाया गया. धावा दल में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्था के कर्मी एवं पुलिस बल शामिल थे. पूछताछ के दौरान गैरेज संचालक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका. इसके बाद बालक को तत्काल गैरेज से विमुक्त कर धावा दल ने अपने संरक्षण में लिया और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरु की. मौके पर मौजूद झंझारपुर के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार बाल श्रमिक से कार्य कराने वाले नियोक्ता को तत्काल 20 हजार रुपये जिला पदाधिकारी के खाते में जमा करना अनिवार्य है. इसी आलोक में गैरेज मालिक उमेश शर्मा को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री सहायता पुनर्वास योजना के तहत बालक अथवा उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. बालक के अभिभावकों को भी पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है. धावा दल में चंदन कुमार गुप्ता के अलावा अंधराठाढ़ी के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी अमित कुमार, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के संतोष कुमार, चाइल्ड लाइन के संजय कुमार, सर्वो प्रयास संस्था की रत्न कुमारी सहित जिला से प्रतिनियुक्त पुलिस बल के जवान शामिल थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAJENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By GAJENDRA KUMAR

GAJENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन