लूटकांड में दो दोषी करार सजा पर सुनवाई 31 को

Published at :24 May 2018 4:45 AM (IST)
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लूटकांड में दो दोषी करार सजा पर सुनवाई 31 को

मधुबनी : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में करीब चार वर्ष पूर्व हुए कलुआही थाना क्षेत्र में साई ज्वेलर्स में लूट के मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय में दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी मुकेश कुमार यादव एवं […]

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मधुबनी : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार सिन्हा के न्यायालय में करीब चार वर्ष पूर्व हुए कलुआही थाना क्षेत्र में साई ज्वेलर्स में लूट के मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय में दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी मुकेश कुमार यादव एवं रंजी यादव को दफा 392 भादवि में दोषी करार किया है.

सजा के विंदु पर सुनवाई 31 मई को होगा. अपर लोक अभियोजक कमलाकांत शरण झा के अनुसार तत्कालीन कलुआही थानाध्यक्ष मो. जमील अख्तर द्वारा गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर कलुआही बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के बगल में स्थित साई बाबा ज्वेलर्स कि दुकान के पास पहुंचा. इसी समय 6-7 नवयुवक दिखाई दिया. पुलिस को देखते ही गोली चलाते हुए भागने लगा.
इसी दौरान ग्रामीणों के सहयोग
से एक आरोपी मुकेश कुमार यादव पकड़ाया था. वहीं दूसरा अभियुक्त लोगों के भीड़ होने के कारण भाग नहीं सका और वह ज्वेलर्स के दुकान पर ही पकड़ा गया था. जिसके पास से काला बैग बरामद हुआ. जिसमें लूट का आभूषण व 2457 रुपये बरामद की गयी थी. वहीं अन्य अभियुक्त भाग या था.
इस बाबत तत्कालीन थानाध्यक्ष मो. जमील अख्तर द्वारा कलुआही
थाना कांड संख्या 118/2014 दर्ज कराया था.
कलुआही थाना क्षेत्र का मामला
पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने लगे आरोपी
एक पकड़ा गया था आरोपी
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