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जगवन के मुखिया अयोग्य घोषित

मधुबनी : उम्र में में हेराफेरी करने के मामले में बिस्फी प्रखंड के जगवन पश्चिम के वर्तमान मुखिया चुनचुन सदा के पद को तत्काल निरस्त किये जाने संबंधी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने से इंकार किया है. पर यह जानकारी दी […]

मधुबनी : उम्र में में हेराफेरी करने के मामले में बिस्फी प्रखंड के जगवन पश्चिम के वर्तमान मुखिया चुनचुन सदा के पद को तत्काल निरस्त किये जाने संबंधी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने से इंकार किया है. पर यह जानकारी दी है कि मामला चल रहा था और मुखिया के निरस्त के लिये जिले से ही पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया था. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को पद से अयोग्य घोषित करते हुए मुखिया पद को निरस्त कर दिया है.

क्या है मामला. इस संबंध में जगवन पश्चिमी के रंजीत कुमार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग ने एक परिवाद दायर किया गया था. जिसमें वर्तमान मुखिया चुनमुन सदाय द्वारा पंचायत आम चुनाव 2016 में नाम निर्देशन में दाखिल उम्र 21 वर्ष से कम बताया गया. राज्य आयोग द्वारा इस मामले में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा दिये तर्क को अस्वीकार कर दिया गया. रंजीत कुमार का आरोप था कि मुखिया द्वारा प्रस्तुत किये गये आयु प्रमाण पत्र में 13 जुलाई 1995 दर्ज है, जो 21 वर्ष से कम था.
वहीं नामांकन के समय चुन- चुन सदा द्वारा दिये गये वोटर लिस्ट के आधार पर उनकी उम्र 34 वर्ष है. इसके साथ ही दोनों प्रमाण में माता के नाम भिन्नता है. मामले की सुनवाई के बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 136 (1)(ख) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है. साथ ही पंचायत के मुखिया पद को रिक्त घोषित किया गया है.

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