10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मधुबनी : शहर के 150 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

मधुबनी : शहर में होल्डिंग टैक्स देने में लोग उदासीन बने हुए है. ऐसे कई होल्डिंग धारक है जो आलीशान बंगला रखे हुए है पर टैक्स चुकाने में काफी पीछे है. कई सालों से इन पर टैक्स बकाया है. ऐसे बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नगर परिषद प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है. विभाग ने […]

मधुबनी : शहर में होल्डिंग टैक्स देने में लोग उदासीन बने हुए है. ऐसे कई होल्डिंग धारक है जो आलीशान बंगला रखे हुए है पर टैक्स चुकाने में काफी पीछे है. कई सालों से इन पर टैक्स बकाया है. ऐसे बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नगर परिषद प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है.
विभाग ने प्रत्येक वार्ड के पांच बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है. इन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है. तय समय सीमा के भीतर नहीं जमा करने पर विभाग प्राथमिकी दर्ज करायेगी. ऐसे दर्जनों बकायेदार हैं जिन पर विभाग का करीब 25 लाख रुपये बकाया है. गौरतलब हो कि होल्डिंग टैक्स नप का आंतरिक स्रोत है. जिससे शहर में विकास कार्य के अलावा अपने कर्मियों के वेतन मद में खर्च करती है. बताया जा रहा है कि आय नहीं होने के कारण नप कर्मियों का वेतन भुगतान 5 माह से बकाया है.
पांच प्रकार की सेवा के लिए लगता टैक्स. नगर परिषद अपने आंतरिक स्त्रोत को बढ़ाने के लिए पांच प्रकार का टैक्स वसूल करती है. जिसमें गृह कर, शौचकर, शिक्षा कर, जल कर तथा स्वास्थ्य कर शामिल है.
बकायेदार हैं उदासीन. शहर में कई होल्डिंग धाकर टैक्स जमा करने में उदासीन बने हुए है. जिन पर विभाग का 10 साल से अधिक का टैक्स बकाया है. विभाग ने इनकी सूची जारी की है. विभाग ने हर वार्ड के पांच बड़े बकायेदारों की सूची बनायी है, इस प्रकार कुल 150 लोगों की सूची बनायी गयी है जिन पर विभाग ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है.
नप सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर बीते सप्ताह नप के अधिकारी, प्रतिनिधि व कर्मियों की बैठक हुई थी. जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. विभाग द्वारा बकायेदारों को अल्टीमेटम भेजा जा रहा है. सभी को एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है. एक सप्ताह में बकाये राशि का भुगतान नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें