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सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्र के इन स्थलों पर लगेंगे नये ट्रांसफॉर्मर हत्या के मामले में तीन को आजीवन सश्रम कारावास मधुबनी : फुलपरास थाना क्षेत्र में करीब 25 वर्ष पूर्व हुए भूमि विवाद में बद्री यादव हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के विंदु पर […]

सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्र के इन स्थलों पर लगेंगे नये ट्रांसफॉर्मर

हत्या के मामले में तीन को आजीवन सश्रम कारावास
मधुबनी : फुलपरास थाना क्षेत्र में करीब 25 वर्ष पूर्व हुए भूमि विवाद में बद्री यादव हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में गुरुवार को सजा के विंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित रामउदगार चौधरी, राम उदिष्ठ चौधरी एवं शिवनारायण यादव को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार नायक ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस की थी.
क्या था मामला : अभियोजन के अनुसार नौ अक्टूबर 1993 को उक्त आरापितों द्वारा बद्री यादव (मृतक) के खेत में धान काट रहा था. मना करने पर आरोपितों द्वारा बद्री यादव के साथ मारपीट की. जिससे वह जख्मी हो गया. बाद में इलाज के दौरान डीएमसीएच ने बद्री यादव की मौत हो गयी थी. इस बाबत सूचक जयनारायण यादव द्वारा फुलपरास (घोघरडीहा) थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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