मारपीट में दो को चार व तीन को एक-एक वर्ष का कारावास

Published at :20 Apr 2018 5:15 AM (IST)
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मारपीट में दो को चार व तीन को एक-एक वर्ष का कारावास

मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसीबुल्लाह अंसारी न्यायालय ने मारपीट मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस के बाद आरोपित घोघरडीहा थाना क्षेत्र के सत्रुपट्टी निवासी मो. समीम अहमद एवं मो. बदरूल को दफा 308 भादवि में चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ […]

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मधुबनी : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसीबुल्लाह अंसारी न्यायालय ने मारपीट मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस के बाद आरोपित घोघरडीहा थाना क्षेत्र के सत्रुपट्टी निवासी मो. समीम अहमद एवं मो. बदरूल को दफा 308 भादवि में चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माने की राशि नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अन्य दफा 147,324,323 भादवि में एक साल कारावास व एक हजार जुर्माना लगाया है. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त जमील अख्तर, मो. जिलानी एवं मो. छोटकन को दफा 147,323,324 भादवि में एक साल कारावास व प्रत्येक को एक हजार रुपये जुर्माने लगाया है. अभियोजन की ओर से अपरलोक अभियोजक प्रवीण कुमार झा व सूचक अधिवक्ता खुर्शीद आलम ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता शशिभूषण यादव ने बहस किया था.
क्या था मामला: अभियोजन के अनुसार 4 अप्रैल 2009 को उक्त आरोपियों द्वारा सूचक मो. सगीर की जमीन पर घर बनाने के लिए खूंटा गाड़ रहा था. सूचक के मना करने पर आरोपियों द्वारा सूचक और उसके परिवार के साथ मारपीट किया तथा खंती से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था. इस बाबत सूचक द्वारा घोघरडीहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.
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