25 फीसदी टैक्स जमा करने पर मिलेगी कर्ज से निजात

Published at :03 Nov 2017 6:00 AM (IST)
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25 फीसदी टैक्स जमा करने पर मिलेगी कर्ज से निजात

मधुबनी : व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. वैसे व्यावसायिक वाहन मालिक जो विभाग की नजर में डिफॉल्टर हैं,सरकार उनके लिये सर्व क्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को अब 25 फीसदी टैक्स ही जमा करना होगा. इतना ही नहीं जिन वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस(नीलाम पत्र वाद) हुआ […]

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मधुबनी : व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. वैसे व्यावसायिक वाहन मालिक जो विभाग की नजर में डिफॉल्टर हैं,सरकार उनके लिये सर्व क्षमा योजना लेकर आयी है. इस योजना के तहत वाहन मालिकों को अब 25 फीसदी टैक्स ही जमा करना होगा. इतना ही नहीं जिन वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस(नीलाम पत्र वाद) हुआ है. वे भी इस योजना के तहत कानूनी पचड़े से बच सकते हैं. गौरतलब है कि इसके लिए विभाग में 30 दिन विलंब होने पर 25 फीसदी, 60 दिन बीतने पर पचास फीसदी, 90 दिन होने पर सौ फीसदी और उससे अधिक विलंब होने पर दौ सौ फीसदी टैक्स जमा कराने का प्रावधान है.

किसानों के लिए विशेष छूट. 30 दिसंबर तक निबंधित, अनिबंधित ट्रेक्टर-टेलर मालिकों द्वारा एकमुश्त 25 हजार रुपये जमा करने पर उनका अर्थ दंड माफ कर दिया जायेगा. व्यावसायिक माल वाहक वाहन स्वामी बकाया कर के अतिरिक्त 25 फीसदी जमा करने पर शेष कर का अर्थ दंड माफ कर दिया जायेगा. सूत्र बताते हैं कि जिले में तकरीबन एक लाख 75 हजार वाहन निबंधित हैं. जिनमें चार हजार
व्यावसायिक वाहनों की संख्या है. और उनमें तकरीबन एक हजार वाहन मालिक डिफॉल्टर है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सिर्फ 60 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा कर योजना का लाभ उठाया है.
केस होगा खत्म. जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि सर्व क्षमा योजना के तहत वाहन मालिकों की फाइन माफ नहीं होगी. बल्कि जहां दो सौ फीसदी टैक्स लगना था, महज 25 फीसदी टैक्स जमा कर मुक्त हो जायेंगे.
इतना ही नहीं जिन पर नीलाम पत्र दायर है, टैक्स जमा करने पर कोर्ट से वाद समाप्त कराया जा सकता है.
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