दहेज हत्या में सास, ससुर व भैंसूर दोषी करार, 10 को सुनायी जायेगी सजा

Published at :08 Oct 2017 3:31 AM (IST)
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दहेज हत्या में सास, ससुर व भैंसूर दोषी करार, 10 को सुनायी जायेगी सजा

मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में विचारण करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने लखनौर थाना क्षेत्र के मनमोहन निवासी जगन्नाथ मिश्रा (ससुर) काली देवी (सास) एवं सुदर्शन मिश्रा को दफा 304(बी), 201(34) भादवि में दोषी पाया है. वहीं इसी कांड के अभियुक्त पति पुरषोतम मिश्रा को साक्ष्य के अभाव […]

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मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में विचारण करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने लखनौर थाना क्षेत्र के मनमोहन निवासी जगन्नाथ मिश्रा (ससुर) काली देवी (सास) एवं सुदर्शन मिश्रा को दफा 304(बी), 201(34) भादवि में दोषी पाया है. वहीं इसी कांड के अभियुक्त पति पुरषोतम मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 10 अक्तूबर को होगा. अभियोजन के ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने बहस किया था.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक अंधराठाढी थाना क्षेत्र के महरैल निवासी कुंदन कुमार झा की बहन पूनम कुमारी (मृतका) की शादी 22 मई 2006 को हुई थी. शादी के बाद मृतका पूनम कुमारी को दहेज में एक लाख रुपये व एक मोटर साइकिल के लिए ससुराल पक्षों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा था. पूनम कुमारी का पति हिमाचल प्रदेश में नौकरी करता था. दहेज नहीं मिलने पर उक्त अभियुक्तों द्वारा साजिश के तहत 28 अप्रैल 2008 को पूनम कुमारी (मृतका) को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट व गला दबा कर हत्या कर दिया था. शव को बिना किसी को सूचना दिये साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जला दिया.
इसकी सूचना टेलीफोन पर सूचक को 29 अप्रैल 2008 को मिली. सूचना के बाद सूचक मृतका पूनम कुमारी के ससुराल पहुंचा तब उक्त घटना की जानकारी मिली. इस बाबत सूचक द्वारा लखनौर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.
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