सिक्का नहीं लेने पर होगा राजद्रोह का मुकदमा

Published at :22 Sep 2017 4:41 AM (IST)
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सिक्का नहीं लेने पर होगा राजद्रोह का मुकदमा

सावधान. बिना किसी निर्देश के बाजार में सिक्कों के प्रचलन पर व्यापारी लगा रहे हैं रोक मधुबनी : बाजार में इन दिनों बिना सरकार, प्रशासन या बैंक के किसी आदेश-निर्देश के सिक्के का प्रचलन बंद किया जा रहा है. पर ऐसा करने वाले सावधान! यदि आप उपभोक्ता से सिक्का नहीं ले रहे हैं तो आप […]

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सावधान. बिना किसी निर्देश के बाजार में सिक्कों के प्रचलन पर व्यापारी लगा रहे हैं रोक

मधुबनी : बाजार में इन दिनों बिना सरकार, प्रशासन या बैंक के किसी आदेश-निर्देश के सिक्के का प्रचलन बंद किया जा रहा है. पर ऐसा करने वाले सावधान! यदि आप उपभोक्ता से सिक्का नहीं ले रहे हैं तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है. इसके लिये बस किसी एक उपभोक्ता को बैंक या थाना में शिकायत दर्ज करनी होगा. वहीं कई बैंकों द्वारा भी सिक्का गिनती करने की परेशानी से बचने के लिये बेवजह ही सिक्के लेने से आनाकानी की जा रही है. पर बैंक के द्वारा भी सिक्का नहीं लेने पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. ऐसे में बाजार में लोग निश्चिंत होकर सिक्के का लेन देन कर सकते हैं.

बैंक को लेना है सिक्का : अगर आप से सिक्का लेने में किसी के द्वारा आनाकानी की जा रही है तो उनपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा. ऐसा आईपीसी की धारा 124 (A) के तहत होगा. क्वाईन एक्ट 2011 के तहत किसी भी दुकानदार को वैध एक से 10 तक के सिक्के के एक हजार रुपये लेना है. जबकि, एक रुपये से नीचे के सिक्के से 10 रुपये तक जमा कर सकते हैं. वहीं बैंकों को सभी तरह के सिक्के लेना अनिवार्य है. इसके लिए राशि निश्चित नहीं की गई है. ग्राहक जितनी राशि जमा करेंगे बैंक लेगा.

आईपीसी की धारा के तहत होगी कार्रवाई : वैध सिक्के नहीं लेने पर दुकानदार या बैंक पर कार्रवाई होगी. आईपीसी की धारा 144(A) के तहत ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा. 20 जून 2017 को जिला स्तरीय परामर्शीदात्री समिति की बैठक में आरबीआई के प्रतिनिधि शिकायत मिलने की बात कही थी. उन्होंने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात होती है.

हजार रुपये तक लेना अनिवार्य

क्वाईन एक्ट 2011 के तहत कोई भी व्यापारी सिक्का लेने से इंकार नहीं कर सकता. लोग किसी भी दुकान में एक हजार रुपये तक सिक्का से भुगतान कर सकते हैं. जिसमें एक से दस रुपये तक के सिक्का दिया जा सकता है. इससे कम के सिक्के 10 रुपये मूल्य तक दे सकते हैं. वहीं बैंक के किसी शाखा द्वारा सिक्का लेने से इंकार नहीं किया जा सकता है. ऐसा करने पर संबंधित शाखा के कर्मी पर भी कार्रवाई होगी.

थाने को देनी होगी सूचना

यदि कोई दुकानदार या बैंक द्वारा वैध सिक्के नहीं लिये जाते हैं, तो संबंधित थाने को लिखित सूचना करें. थाना इसे जिला अग्रणी बैंक को सूचित करेगा. बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कार्रवाई करेगी.

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