दहेज हत्याकांड में पति को 10 साल की सजा

Published at :17 Sep 2017 6:45 AM (IST)
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दहेज हत्याकांड में पति को 10 साल की सजा

महज 40 हजार रुपये के लिए क्रांति की गला दबा कर कर दी गयी थी हत्या त्वरित न्यायालय द्वितीय ने सुनाया फैसला पंडौल थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी : चर्चित क्रांति कुमारी दहेज हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में शनिवार को सजा के विंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने […]

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महज 40 हजार रुपये के लिए क्रांति की

गला दबा कर कर दी गयी थी हत्या
त्वरित न्यायालय द्वितीय ने सुनाया फैसला
पंडौल थाना क्षेत्र का मामला
मधुबनी : चर्चित क्रांति कुमारी दहेज हत्याकांड मामले में त्वरित न्यायालय द्वितीय यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में शनिवार को सजा के विंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त पंडौल थाना क्षेत्र के नवहथ मध्य निवासी कमलेश पासवान को दफा 304 (बी) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जहांगीर ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया था.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार पंडौल थाना क्षेत्र के ककना निवासी सूचक सत्तो पासवान की पुत्री क्रांति कुमारी की शादी दोषी अभियुक्त कमलेश पासवान से हुई थी. शादी के बाद आरोपित द्वारा चालीस हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना किया जाने लगा था. एक मार्च 2015 को सूचक को सुबह में सूचना मिली की क्रांति कुमारी को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई है. तब सूचक अपने पुत्री मृतका क्रांति कुमारी के ससुराल पहुंचा तो वहां उसे अपने पुत्री घर में मरी हुई थी. इसी बाबत सूचक द्वारा पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.
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