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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला, बकरी चराने गई थी नाबालिग मधुबनी : फास्ट ट्रैक प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय में औरही निवासी […]

बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला, बकरी चराने गई थी नाबालिग

मधुबनी : फास्ट ट्रैक प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय में औरही निवासी आरोपी मो. शहाबुद्दीन को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. साथ ही दफा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त मो.
सुद्दीन को दफा 201 भादवि में पांच हजार रुपये जुर्माना एवं अभियुक्त जीवछ मंडल को दफा 411 भादवि में एक साल कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समीर कुमार नायक ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता दीनानाथ यादव ने बहस किया.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक मो. इदरीश के दस वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी. वहीं अभियुक्त मो. शहाबुद्दीन नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गला दबा कर हत्या कर दिया था. अपने भाई आरोपी मो. सुद्दीन के साथ मिलकर शव को नदी में झाड़ी में छिपा दिया था. वहीं खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर निवासी आरोपी जीवन मंडल के यहां से नाबालिग की बकरी बरामदगी की गई थी. इस बाबत सूचक मो. इदरीश बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

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