दहेज हत्या में 10 वर्ष की सजा

Published at :02 Sep 2017 6:46 AM (IST)
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दहेज हत्या में 10 वर्ष की सजा

मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वीतीय के न्यायाधीश यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद साहरघाट थाना क्षेत्र पकड़शाम निवासी आरोपी राजेश मंडल (पति) सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक […]

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मधुबनी : दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वीतीय के न्यायाधीश यमुना प्रसाद सिंह के न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद साहरघाट थाना क्षेत्र पकड़शाम निवासी आरोपी राजेश मंडल (पति) सश्रम कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस किया.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार आरोपी राजेश मंडल की शादी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू मालिकाना टोल निवासी सूचिका आशा देवी के पुत्री नयन देवी के साथ हुई थी. शादी के बाद आरोपी द्वारा एक मोटर साइकिल व टीवी के मांग को लेकर प्रताड़ना करने लगा था. दहेज की मांग नहीं पूरा करने पर मृतका नयन देवी को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दिया.
बासोपट्टी थाना के दफादार के सूचना पर मृतका की मां सूचिका आशा देवी अपने ग्रामीण शंकर मंडल व गोतनी साथ बेटी की ससुराल गई. जहां उसे गले में रस्सी लपेट शव को देखा था. इस बाबत सूचिका आशा देवी द्वारा साहघाट थाना में दहेज हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मोटर साइकिल व टीवी नहीं देने पर कर दी हत्या
साहरघाट थाना क्षेत्र का मामला
त्वरित न्यायालय द्वितीय ने सुनाया फैसला
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