मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र के औरही में दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद औरही निवासी आरोपी मो. शहाबुद्दीन को दफा 302 व 376 भादवि में दोषी पाया है. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त मो. सुद्दीन को दफा 201 भादवि व खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर निवासी जीवछ मंडल को दफा 411 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई एक सितंबर को होगी.
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दुष्कर्म कर हत्या मामले में एक दोषी करार
मधुबनी : बाबूबरही थाना क्षेत्र के औरही में दस वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद औरही निवासी आरोपी मो. शहाबुद्दीन को दफा 302 व 376 भादवि में दोषी पाया […]
क्या था मामला. अपर लोक अभियोजक समीर कुमार के अनुसार सूचक मो. इंद्रीश की दस वर्षीय पुत्री तीन अगस्त 11 काे बकरी चराने चौर में गई थी. अभियुक्त मो. इद्रीश दो बकरी पकड़ कर ले जाने लगा था. मना करने पर मो. इद्रीश ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गला दबा कर हत्या कर नदी में अपने भाई आरोपी मो. सुद्दीन के साथ मिलकर झाड़ी में छिपा दिया था. वहीं दो बकरी लेकर खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर निवासी आरोपी जीवछ मंडल के हाथ बेच दिया था. पुलिस ने जांच के दौरान बकरी जीवछ मंडल के यहां से बरामदगी की थी. इस बाबत सूचक इद्रीस द्वारा बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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