निजी स्कूलों के वाहनों में कागजात की कमी पड़ी महंगी, वाहन जब्त
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Aug 2019 7:44 AM
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मधेपुरा : एमवीआइ ने बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान सात स्कूल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. इन वाहन चालकों के पास फिटनेस को लेकर जुर्माना लगाया गया. एक भी वाहन में अग्निश्मन यंत्र सहित कोई जरूरी उपकरण नहीं लगा था. मालूम हो कि स्कूल मैं बस संचालन के लिए परिवहन विभाग […]
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मधेपुरा : एमवीआइ ने बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान सात स्कूल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. इन वाहन चालकों के पास फिटनेस को लेकर जुर्माना लगाया गया. एक भी वाहन में अग्निश्मन यंत्र सहित कोई जरूरी उपकरण नहीं लगा था.
मालूम हो कि स्कूल मैं बस संचालन के लिए परिवहन विभाग में कुछ नियम तय कर रखे हैं. जिनका पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य है. जिसमें अग्निशमन यंत्र, सेफ्टी किट, बच्चों को उतारने व चढ़ाने के लिए एक परिचालक, खिड़कियों के रॉड बीच छह इंच का अंतर, इसके अलावा बस के आगे व पीछे स्कूल की का नाम बस चालक का नाम व नंबर होना अनिवार्य है. लेकिन मधेपुरा में इस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा था.
किसी को लेकर हुई जांच में शहर के कई स्कूल बसों को जब्त लिया गया. जुर्माना लगाये गये स्कूल में एक वाहन आरआर ग्रीन फील्ड इंटरनेशन स्कूल, एक वाहन ज्ञानदीप निकेतन, एक वाहन किड्जी, एक वाहन केपीएस, एक वाहन तुलसी पब्लिक स्कूल व एक वाहन राधे सत्येंद्र पब्लिक स्कूल का शामिल हैं.
इस बाबत एमवीआई राकेश कुमार ने बताया कि सभी वाहनों को चलान काट चालक को दे दिया गया है और संचालक को जुर्माना जमा करने की जानकारी दे दी गयी है. अबतक करीब 28 हजार के राजस्व की वसूली हुई है. सभी वाहनों के जुर्माना वसूली के बाद 50 हजार से अधिक राजस्व के वसूली का अनुमान है. मालूम हो कि स्कूल में बस संचालन के लिए परिवहन विभाग में कुछ नियम तय कर रखे हैं.
जिनका पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य है. इसमें अग्निशमन यंत्र, सेफ्टी किट, बच्चों को उतारने व चढ़ाने के लिए एक परिचालक, खिड़कियों के बीच 6 इंच का अंतर, इसके अलावा बस के आगे व पीछे स्कूल की का नाम बस चालक का नाम व नंबर होना अनिवार्य है, लेकिन मधेपुरा में इसका कोई पालन नहीं कर रहा था. इसी की जांच में शहर के कई स्कूल बसों को जब्त लिया गया.
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